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Udhampur News: शराब के नशे में उपद्रव करने के आरोपी को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई
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अदालत का लोगो लगाएं ...
रामबन। शराब के नशे में सार्वजनिक उपद्रव करने के आरोपी को शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) उखराल ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अरविंद सिंह निवासी अहमा धनमस्ता, तहसील पोगल परिस्तान को पुलिस स्टेशन रामसू के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उखराल बाजार क्षेत्र में नशे में सार्वजनिक उपद्रव करते हुए पाया गया। आरोपी को शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) उखराल मंजर मुनीर के समक्ष पेश किया गया। जेएमआईसी ने आरोपी को बीएनएस की धारा 355 के तहत तीन दिन तक रोजाना तीन घंटे निकटतम अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।
अदालत ने प्रभारी पुलिस पोस्ट उखराल को सामुदायिक सेवा की निगरानी करने और बीडीओ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की देखरेख में फोटोग्राफी साक्ष्य के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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रामबन। शराब के नशे में सार्वजनिक उपद्रव करने के आरोपी को शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) उखराल ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अरविंद सिंह निवासी अहमा धनमस्ता, तहसील पोगल परिस्तान को पुलिस स्टेशन रामसू के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उखराल बाजार क्षेत्र में नशे में सार्वजनिक उपद्रव करते हुए पाया गया। आरोपी को शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) उखराल मंजर मुनीर के समक्ष पेश किया गया। जेएमआईसी ने आरोपी को बीएनएस की धारा 355 के तहत तीन दिन तक रोजाना तीन घंटे निकटतम अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।
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अदालत ने प्रभारी पुलिस पोस्ट उखराल को सामुदायिक सेवा की निगरानी करने और बीडीओ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की देखरेख में फोटोग्राफी साक्ष्य के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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