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Srinagar News: केयू ने स्टाफ पर बिना मंजूरी सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी का कंटेंट शेयर करने पर लगाई रोक
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। कश्मीर यूनिवर्सिटी (केयू) प्रशासन ने मंगलवार को एक औपचारिक आदेश जारी किया। इसमें कर्मचारियों को बिना इजाजत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूनिवर्सिटी से जुड़ा कोई भी कंटेंट पोस्ट करने, शेयर करने या सर्कुलेट करने पर रोक लगाई गई है।
2 दिसंबर के सर्कुलर नंबर एफ (सोशल मीडिया पॉलिसी) जीए/केयू/25 के ज़रिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि प्रबंधन ने कुछ कर्मचारियों के अनप्रोफेशनल व्यवहार को गंभीरता से लिया है जो बिना इजाजत के यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं। सर्कुलर में सभी टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 2017 के ऑर्डर नंबर 1646-जीएडी के तहत बताई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का सख्ती से पालन करना जरूरी बनाया गया है।
इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि किसी भी उल्लंघन पर बिना किसी और नोटिस के संबंधित सेवा और आचरण नियमों के तहत डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। एक अलग निर्देश में अधिकारियों और फैकल्टी मेंबर्स को मीडिया आउटलेट्स के साथ कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन्स सेंटर में मीडिया एडवाइजर से सलाह लेने का निर्देश दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि सर्कुलर का मकसद पब्लिक कम्युनिकेशन को नियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि इंस्टीट्यूशनल जानकारी सिर्फ ऑथराइज्ड चैनलों के जरिए ही जारी की जाए।
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श्रीनगर। कश्मीर यूनिवर्सिटी (केयू) प्रशासन ने मंगलवार को एक औपचारिक आदेश जारी किया। इसमें कर्मचारियों को बिना इजाजत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूनिवर्सिटी से जुड़ा कोई भी कंटेंट पोस्ट करने, शेयर करने या सर्कुलेट करने पर रोक लगाई गई है।
2 दिसंबर के सर्कुलर नंबर एफ (सोशल मीडिया पॉलिसी) जीए/केयू/25 के ज़रिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि प्रबंधन ने कुछ कर्मचारियों के अनप्रोफेशनल व्यवहार को गंभीरता से लिया है जो बिना इजाजत के यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं। सर्कुलर में सभी टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 2017 के ऑर्डर नंबर 1646-जीएडी के तहत बताई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का सख्ती से पालन करना जरूरी बनाया गया है।
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इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि किसी भी उल्लंघन पर बिना किसी और नोटिस के संबंधित सेवा और आचरण नियमों के तहत डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। एक अलग निर्देश में अधिकारियों और फैकल्टी मेंबर्स को मीडिया आउटलेट्स के साथ कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन्स सेंटर में मीडिया एडवाइजर से सलाह लेने का निर्देश दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि सर्कुलर का मकसद पब्लिक कम्युनिकेशन को नियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि इंस्टीट्यूशनल जानकारी सिर्फ ऑथराइज्ड चैनलों के जरिए ही जारी की जाए।
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