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Srinagar News: गलत व्यवहार के आरोप में बागवानी विभाग ने अधिकारी को किया निलंबित
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- जांच के दिए आदेश, ऑफिशियल मीटिंग में धूम्रपान करने पर जुर्माना लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। बारामुला के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने 20 जुलाई को हुई ऑनलाइन विभागीय मीटिंग के दौरान गलत और गैर-पेशेवर व्यवहार के आरोप में एक अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के आदेश के अनुसार निहालपोरा हॉर्टिकल्चर जोन के इंचार्ज एचटीजी-4 हफीजुल्ला खान को ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उनके कथित गलत व्यवहार की जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सस्पेंशन की अवधि के दौरान अधिकारी सुंदरी स्थित फ्रूट प्लांट नर्सरी के इंचार्ज के ऑफिस से अटैच रहेंगे।
अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने वाले सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए भी पाए गए जिसके बाद उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आदेश के अनुसार, यह राशि ऑफिस के कैशियर द्वारा वसूल की जाएगी और संबंधित सरकारी मद में जमा की जाएगी। इस बीच विभाग ने मामले की जांच करने और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। बारामुला के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने 20 जुलाई को हुई ऑनलाइन विभागीय मीटिंग के दौरान गलत और गैर-पेशेवर व्यवहार के आरोप में एक अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के आदेश के अनुसार निहालपोरा हॉर्टिकल्चर जोन के इंचार्ज एचटीजी-4 हफीजुल्ला खान को ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उनके कथित गलत व्यवहार की जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सस्पेंशन की अवधि के दौरान अधिकारी सुंदरी स्थित फ्रूट प्लांट नर्सरी के इंचार्ज के ऑफिस से अटैच रहेंगे।
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अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने वाले सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए भी पाए गए जिसके बाद उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आदेश के अनुसार, यह राशि ऑफिस के कैशियर द्वारा वसूल की जाएगी और संबंधित सरकारी मद में जमा की जाएगी। इस बीच विभाग ने मामले की जांच करने और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।
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