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Srinagar News: पांपोर में वर्ष 2017 के मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को सुनाई सजा
Wed, 10 Dec 2025 01:07 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर
Updated Wed, 10 Dec 2025 01:07 AM IST
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पुलवामा। अवंतिपोरा के पांपोर में वर्ष 2017 में दर्ज दो मारपीट के दो मामलों में कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी को एक माह की कैद और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार पुलिस स्टेशन पांपोर में दर्ज मामला संख्या 46/2017 और मामला संख्या 48/2017 में छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन मामलों में आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 354, 323, 506, 427, 336 और 447 के तहत आरोप तय किए गए थे।
पूरी सुनवाई और निष्पक्ष ट्रायल के बाद अदालत ने सभी छह आरोपियों को प्रत्येक अपराध के लिए एक महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही पीड़ित को हुए नुकसान और असुविधा की भरपाई के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया गया है। संवाद
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पूरी सुनवाई और निष्पक्ष ट्रायल के बाद अदालत ने सभी छह आरोपियों को प्रत्येक अपराध के लिए एक महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही पीड़ित को हुए नुकसान और असुविधा की भरपाई के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया गया है। संवाद
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