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Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले की साजिश में हाफिज सईद का नाम, एनआईए कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

Tue, 14 Jul 2026 12:54 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 14 Jul 2026 12:54 PM IST
सार

पहलगाम आतंकी हमले की जांच के तहत जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर-ए-ताइबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

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NIA court issues non-bailable warrant against LeT founder Hafiz Saeed Jammu
हाफिज सईद को जम्मू कोर्ट ने जारी किया वारंट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पहलगाम आतंकी हमले की जांच से जुड़े मामले में जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर-ए-ताइबा के संस्थापक और पाकिस्तान स्थित आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

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अदालत ने यह आदेश 8 जुलाई को पारित किया जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से हाफिज सईद के खिलाफ मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जाने के दो दिन बाद आया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले की साजिश से जुड़े आरोपी के रूप में नामित किया है।

एनआईए के अनुसार हाफिज सईद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। एजेंसी ने अदालत से उसके खिलाफ खुली अवधि वाला गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके।

अदालत के आदेश में कहा गया कि निष्पक्ष, पूरी और प्रभावी जांच के लिए आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इसके बाद गैर-जमानती वारंट जारी कर उसे कानून के अनुसार तामील कराने के लिए एनआईए जम्मू के डीआईजी को भेजा गया है।

एनआईए की ओर से दाखिल पूरक आरोपपत्र में हाफिज सईद को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के प्रमुख के रूप में आरोपी बनाया गया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए ) 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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