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आवास पर अवैध कब्जा करने वाले विस्थापित कर्मियों पर करें एफआईआर

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jammu kashmir news
श्रीनगर। कुलगाम में नवनिर्मित वेसू नाग ट्रांजिट आवास में रह रहे प्रधानमंत्री पैकेज में नियुक्त कश्मीरी पंडित कर्मियों को हाईकोर्ट ने फौरन बेदखल करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि इन कर्मियों ने जनवरी 2021 में जबरन वेसू नाग में बने ट्रांजिट आवास में घुसकर कब्जा कर लिया जबकि उनके पास सरकार की ओर से दिए गए प्रीफैब्रिकेटेड आवास हैं।
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि काजीगुंड पुलिस थाना प्रभारी इन कर्मियों को आवास खाली करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दें। उसके बाद इन कर्मियों को बल प्रयोग से ट्रांजिट आवास से बाहर किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि कर्मचारी होकर इन लोगों ने जबरदस्ती ट्रांजिट आवास कब्जा लिए। यही नहीं, गैर कानूनी कदम उठाने के बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर इस कब्जे को नियमित करने के आदेश की मांग भी कर डाली। कोर्ट ने कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती। लिहाजा आवास खाली कराने के साथ ही आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए।
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