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Jammu Kashmir: आप विधायक मेहराज मलिक के पक्ष में आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने पीएसए किया रद्द
Mon, 27 Apr 2026 05:06 PM IST
Nikita Gupta
अमर उजाला, नेटवर्क जम्मू
अमर उजाला, नेटवर्क जम्मू
Published by: Nikita Gupta
Updated Mon, 27 Apr 2026 05:06 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आप विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ लगाए गए पीएसए को कानूनी आधार कमजोर होने पर रद्द कर दिया। अदालत के इस फैसले से मेहराज मलिक को बड़ी राहत मिली है ।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हुई हिरासत को रद्द कर दिया।
अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने अदालत में आदेश सुनाते हुए कहा कि मेहराज मलिक के खिलाफ लगाया गया पीएसए निरस्त किया जाता है।
मेहराज मलिक को पिछले वर्ष जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान जारी कर फैसले का स्वागत किया गया है।
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अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने अदालत में आदेश सुनाते हुए कहा कि मेहराज मलिक के खिलाफ लगाया गया पीएसए निरस्त किया जाता है।
मेहराज मलिक को पिछले वर्ष जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान जारी कर फैसले का स्वागत किया गया है।
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