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Kathua News: पशु तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाई 5,550 रुपये जुर्माने की सजा

Sun, 25 May 2025 01:11 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Sun, 25 May 2025 01:11 AM IST
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The court sentenced a fine of Rs 5,550 in the animal smuggling case
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना और बिना लाइसेंस वाहन चलाने का भी दर्ज है मामला
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अदालत से

संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना, बिना लाइसेंस वाहन चलाने और पशु तस्करी मामले के दोषी को 5,550 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आदेश के अनुसार दोषी को बीएनएस की धारा 223 के तहत अपराध करने के लिए 2 हजार, पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध करने के लिए 50 रुपये और एमवी अधिनियम की धारा 3/181 के तहत अपराध करने के लिए 3500 रुपये का जुर्माना भरने की सजा दी गई।
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मामले में आरोपी की ओर से दायर आवेदन के अनुसार, मोहम्मद फैजान पुत्र मोहम्मद फैयाज निवासी चारवा मजालता उधमपुर को गत महीने लखनपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लखनपुर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। 20 मई को आरोपी ने वकील के माध्यम से कोर्ट के समक्ष अपने दोष की स्वीकारोक्ति के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को अपराधों के विवरण बताए और उसे फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। कोर्ट की ओर से आरोपी को सूचित गया कि वह ऐसा बयान देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो फैसला उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद आरोपी बयान दर्ज करवाने पर अड़ा रहा। इसके बाद कोर्ट आरोपी को बीएनएस की धारा 223, पीसीए अधिनियम की धारा 11 और एम.वी अधिनियम की धारा 3/181 के दोषी करार दिया और उस पर 5,550 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसे दोषी ने मौके पर ही जमा कर दिया और कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।
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