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साप्ताहिक बंदी में गैर जरूरी व्यवसाय और आवाजाही पर रोक

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Non-essential business and movement banned in weekly closure
कठुआ। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15 दिन के भीतर ही चार सौ के लगभग पहुंच गया है। ऐसे में प्रदेश प्रशासन के निर्देश के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत साप्ताहिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके तहत गैर जरूरी आवाजाही पर अगले आदेश तक शनिवार और रविवार को पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में सोमवार सुबह सात बजे से ही गैर जरूरी व्यवसाय सक्रिय हो सकेगा। प्रशासन का प्रयास लोगों की बेवजह आवाजाही को रोकना है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
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इनडोर और आउटडोर गतिविधियों में भी प्रदेश प्रशासन की ओर से भाग लेने वाले लोगों की संख्या को अब 25 निर्धारित कर दिया गया है। सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, क्लब, जिम और स्विमिंग पूल में भी कुल क्षमता के मुकाबले सिर्फ 25 प्रतिशत लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। शनिवार को जिला उपायुक्त कठुआ राहुल यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत कोरोना रोकथाम उपायों के क्रम में आदेश जारी किया है। इसके तहत शनिवार और रविवार को गैर-जरूरी सेवाओं वाले सभी व्यवसाय बंद रहेंगे। डीसी ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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