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Kathua News: 3348 के लगभग वाहनों की आरटीओ ने जारी की सूची
Thu, 25 Dec 2025 12:53 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Thu, 25 Dec 2025 12:53 AM IST
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अवैध फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई
कठुआ। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कठुआ ने जिले बिना वैध फिटनेस के सड़कों पर चल रहे वाहनों की सूची जारी की है। दस्तावेजी रिकाॅर्ड से 3348 ऐसे चिन्हित वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है कि वे दस दिन के भीतर दस्तावेज अपडेट करवाएं। ऐसा न करने पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी जारी की गई है।
आरटीओ के अनुसार जिले में कई वाहन बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रहे हैं जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि ऐसे वाहनों के कारण न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में यात्रियों और वाहन मालिकों को बीमा दावों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरटीओ कार्यालय कठुआ ने वाहन पोर्टल के अनुसार ऐसे व वाहनों की सूची तैयार की है। आदेश के अनुसार जिन वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट अवैध हैं उनके मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 दिनों के भीतर दस्तावेज अपडेट करें। निर्धारित समय में दस्तावेज अपडेट न करने पर ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और सड़क पर चलते मिलने पर जब्त किया जाएगा।
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कठुआ। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कठुआ ने जिले बिना वैध फिटनेस के सड़कों पर चल रहे वाहनों की सूची जारी की है। दस्तावेजी रिकाॅर्ड से 3348 ऐसे चिन्हित वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है कि वे दस दिन के भीतर दस्तावेज अपडेट करवाएं। ऐसा न करने पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी जारी की गई है।
आरटीओ के अनुसार जिले में कई वाहन बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रहे हैं जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि ऐसे वाहनों के कारण न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में यात्रियों और वाहन मालिकों को बीमा दावों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरटीओ कार्यालय कठुआ ने वाहन पोर्टल के अनुसार ऐसे व वाहनों की सूची तैयार की है। आदेश के अनुसार जिन वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट अवैध हैं उनके मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 दिनों के भीतर दस्तावेज अपडेट करें। निर्धारित समय में दस्तावेज अपडेट न करने पर ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और सड़क पर चलते मिलने पर जब्त किया जाएगा।
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