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Kathua News: चिह्नित स्थानों पर ही की जा सकेगी पटाखों की बिक्री
Fri, 10 Oct 2025 12:45 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Fri, 10 Oct 2025 12:45 AM IST
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दीपावली पर पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश
कठुआ। दीपावली पर्व के मद्देनजर कठुआ जिला प्रशासन ने पटाखों और विस्फोटक सामग्री की बिक्री व भंडारण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश 21 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार कठुआ नगर सीमा के भीतर पटाखों का भंडारण और बिक्री केवल उन्हीं स्थानों पर की जा सकेगी जो जिला कार्यालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। नगर सीमा के बाहर के क्षेत्रों में संबंधित एडीएम/एसडीएम/तहसीलदार द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही यह गतिविधि अनुमत होगी। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा की जा सकेगी, जिन्हें सिंगल विंडो कमेटी, डीसी ऑफिस कठुआ से अनुमति प्राप्त करनी होगी। किसी भी लाइसेंस प्राप्त स्थल पर विस्फोटक सामग्री की अधिकतम मात्रा विस्फोटक नियमों के शेड्यूल चार के क्लास सात, डिवीजन दो, सब डिवीजन दो के अनुसार ही रखी जा सकेगी।
प्रत्येक बिक्री स्थल पर सुरक्षित विद्युत फिटिंग, उचित प्रकाश व्यवस्था (कम से कम एक सीएफएल ट्यूब), और 18 वर्ष से कम आयु, नशे की हालत या मानसिक अस्थिरता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए चॉकलेट बम, काली पटाखा, धानी पटाखा, डोडोमा, सेवन शॉट्स, रॉकेट बम, गारलैंड पटाखा, स्टेट बम आदि जैसे उच्च ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, संवेदनशील रसायनों वाले आयातित पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।
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दीपावली के बाद किसी भी अधिकृत दुकान पर पटाखों की खुदरा बिक्री नहीं की जा सकेगी। सभी पटाखों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य होगा, जिसमें स्थानीय कर भी शामिल माना जाएगा। यदि कोई थोक या खुदरा विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी अनुमति रद्द की जाएगी, स्टॉक जब्त किया जाएगा और संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परामर्श में कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक संहिता की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।
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कठुआ। दीपावली पर्व के मद्देनजर कठुआ जिला प्रशासन ने पटाखों और विस्फोटक सामग्री की बिक्री व भंडारण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश 21 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार कठुआ नगर सीमा के भीतर पटाखों का भंडारण और बिक्री केवल उन्हीं स्थानों पर की जा सकेगी जो जिला कार्यालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। नगर सीमा के बाहर के क्षेत्रों में संबंधित एडीएम/एसडीएम/तहसीलदार द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही यह गतिविधि अनुमत होगी। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा की जा सकेगी, जिन्हें सिंगल विंडो कमेटी, डीसी ऑफिस कठुआ से अनुमति प्राप्त करनी होगी। किसी भी लाइसेंस प्राप्त स्थल पर विस्फोटक सामग्री की अधिकतम मात्रा विस्फोटक नियमों के शेड्यूल चार के क्लास सात, डिवीजन दो, सब डिवीजन दो के अनुसार ही रखी जा सकेगी।
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प्रत्येक बिक्री स्थल पर सुरक्षित विद्युत फिटिंग, उचित प्रकाश व्यवस्था (कम से कम एक सीएफएल ट्यूब), और 18 वर्ष से कम आयु, नशे की हालत या मानसिक अस्थिरता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए चॉकलेट बम, काली पटाखा, धानी पटाखा, डोडोमा, सेवन शॉट्स, रॉकेट बम, गारलैंड पटाखा, स्टेट बम आदि जैसे उच्च ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, संवेदनशील रसायनों वाले आयातित पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।
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दीपावली के बाद किसी भी अधिकृत दुकान पर पटाखों की खुदरा बिक्री नहीं की जा सकेगी। सभी पटाखों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य होगा, जिसमें स्थानीय कर भी शामिल माना जाएगा। यदि कोई थोक या खुदरा विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी अनुमति रद्द की जाएगी, स्टॉक जब्त किया जाएगा और संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परामर्श में कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक संहिता की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।