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Kathua News: रैश ड्राइविंग में अदालत ने लगाया तीन हजार जुर्माना

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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने रेश ड्राइविंग और मोटर वाहन एक्ट मामले के दोषी को तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार, दोषी को लापरवाही से वाहन चलाने के लिए एक हजार और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/181 के तहत अपराध करने के लिए दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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मामला गत वर्ष जुलाई का है। इसमें कठुआ पुलिस ने आरोपी कुलभूषण पुत्र सूरज प्रकाश निवासी नगरी परोल को लापरवाही से वाहन चलाते पकड़ा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279/337/338 और एमवी एक्ट की धारा 3/181 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। आरोपी ने कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर अपने वकील की उपस्थिति में कबूल किया कि उसने अपराध किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी से कहा कि वह अपना बयान दर्ज करवाने के लिए बाध्य नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने उसे पुनर्विचार के लिए समय दिया गया। लेकिन आरोपी अपने बयान पर अड़ा रहा। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को मामले में दोषी ठहरा कर उस पर आईपीसी की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोषी ने जुर्माने की राशि मौके पर ही अदा कर दी। इसके बाद अदालत ने मामले में चालान का निपटारा कर दिया।
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