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Kathua News: एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को जमानत

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कठुआ। जिला सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। अदालत के अनुसार, मामले में दोनों आरोपियों को 50 हजार के व्यक्तिगत बांड सहित समान राशि के दो-दो जमानतदार को पेश करना होगा। इसके अलावा आरोपियों को जांच अधिकारी से सहयोग करने और अभियोजन पक्ष को प्रभावित न करने का निर्देश दिया गया।
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दर्ज एफआईआर के अनुसार, दोनों आरोपियों को पुलिस पोस्ट औद्योगिक क्षेत्र की ओर से गोविंदसर गांव से हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपी चक हांडा मढ़ीन के रहने वाले हैं। इसमें शब अली के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान 100.89 ग्राम हेरोइन और सत्तू के पास से 100.39 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
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सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं। पुलिस ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। कहा कि दायर आरोप पत्र गैर जमानती, जघन्य और समाज के खिलाफ है। क्योंकि मामले में अदालती कार्रवाई अभी शुरू हुई है। ऐसे में अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर आरोपियों के वकील ने कहा कि जब्त किए गए पदार्थ की मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी में आती है। ऐसे में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। लिहाजा दोनों को जमानत देने की अपील की गई। जिसको कोर्ट ने मान लिया और दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत देने का निर्णय सुनाया गया। कहा कि अगर दोनों आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो अभियोजन पक्ष उनकी जमानत को रद्द करने की मांग कर सकता है।
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