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अब स्टेशनरी, मोबाइल, कंप्यूटर और पोल्ट्री-मीट शॉप भी खुलेंगी
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कठुआ में खुली स्टेशनरी की दुकान पर किताबें आदि लेने पहुंचे लोग।
- फोटो : KATHUA
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कठुआ। लॉकडाउन का एक महीना पूरा होने के साथ ही जिला प्रशासन ने जरूरी वस्तुओं के साथ-साथ आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छूट के दायरे सशर्त बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार सुबह जिला उपायुक्त ओम प्रकाश भगत ने स्टेशनरी, मोबाइल, कंप्यूटर, दूध पदार्थों, पोल्ट्री-मीट की दुकानें खोंलने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इनमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखने और साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों को काम पर न लगाने की हिदायत भी दी गई है।
डीसी ने बताया कि ये सभी दुकानें और अदारे प्रशासन, सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए खुलेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर जहां यह फैसला वापस लिया जा सकता है, वहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए यह भी बेहद जरूरी है कि अर्थव्यवस्था और कामकाज का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे में एक-एक कर वह संस्थान खोले जा रहे हैं जो आवश्यक वस्तुओं या आम लोगों की जरूरतों के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि गर्मी बढ़ने के बीच दूध पदार्थों के दिन में खराब होने की दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में उन्हें सुबह का समय दिया गया है। मोबाइल और कंप्यूटर की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें खराबी पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इन्हें सप्ताह में दो ही दिन खोलने की अनुमति दी गई है। डीसी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर ट्रक खराब होने पर मैकेनिक नहीं मिल पा रहे, ऐसे में टायर रिपेयर दुकानें समयबद्ध खुलने की अनुमति दी गई है, जिसे बाद भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा सहित सरकारी अदारों में निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, ऐसे में सीमेंट स्टोर और गोदाम भी खोले जाएं यह जरूरी है। बाकी की इकाइयां, ईंट भट्ठे या क्रशर आदि खोलने की जीएम डीआईसी अनुमति जारी करेंगे। जरूरी उत्पादों से डील कर रहे 80 यूनिटों को पहले ही अनुमति दी गई थी, जबकि 100 से अधिक ऐसे यूनिट को अनुमति दी गई है, जिनकी इनके साथ चेन है, लेकिन उन्हें उनके संस्थानों में ही उपलब्ध लेबर को ही इस्तेमाल करना है और हिदायतों का ध्यान रखना है। अधिकारी ने बताया कि हाईवे पर ढाबों को खुलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है।
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प्रशासन-पुलिस से अनुमति ले करवा सकेंगे निजी निर्माण कार्य
लॉकडाउन के चलते रुके पड़े निजी निर्माण कार्यों को लेकर भी प्रशासन ने हिदायत जारी कर दी है। डीसी ने बताया कि सीमेंट गोदाम खुल गए हैं सरकारी काम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में निजी निर्माण कार्य भी पूरे किया जा सकते हैं। बशर्त कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन को सूचित करने पर अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डेढ़ माह से पाबंदियां लगी हैं और लोगों के घरों में रहकर इस बात का अनुभव हो चुका है कि कोरोना कितना खतरनाक है। धीरे-धीरे दी जा रही छूट का मकसद लोगों को ऐसी आदत में ढालना है, जिससे वे नियमों का पालन कर बाहर निकलें और संक्रमण को फैलने से रोकते हुए अपने जरूरी कार्यों को अंजाम दें।
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ये है शेड्यूल
सेवाएं/संस्थान छूट समय
1 केमिस्ट/मेडिकल दुकानें प्रतिदिन रुटीन की तरह
2 ग्रॉसरी/किराना होलसेल और रिटेल - प्रतिदिन - 11 से शाम 5 बजे
3 फल/सब्जी की दुकानें - प्रतिदिन - 11 से शाम पांच बजे
4 दूध पदार्थों की दुकानें - प्रतिदिन - सुबह सात से 11 बजे तक
5 स्टेशनरी - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार - 11 से पांच बजे तक
6 मोबाइल/कंप्यूटर शॉप - मंगलवार, वीरवार - 11 से पांच बजे तक
7 हाईवे पर ट्रक/टायर रिपेयर की दुकानें (शोरूम नहीं) - प्रतिदिन - सुबह 11 से शाम पांच बजे तक
8 पोल्ट्री/मीट शॉप प्रतिदिन- सुबह 11 से शाम पांच बजे तक
9 पशु आहार की दुकानें - प्रतिदिन - सुबह 11 से शाम पांच बजे तक
10 सीमेंट स्टोर, गोदाम, आउटलेट - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार- सुबह सात बजे से शाम पांच बजे
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डीसी ने बताया कि ये सभी दुकानें और अदारे प्रशासन, सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए खुलेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर जहां यह फैसला वापस लिया जा सकता है, वहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए यह भी बेहद जरूरी है कि अर्थव्यवस्था और कामकाज का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे में एक-एक कर वह संस्थान खोले जा रहे हैं जो आवश्यक वस्तुओं या आम लोगों की जरूरतों के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि गर्मी बढ़ने के बीच दूध पदार्थों के दिन में खराब होने की दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में उन्हें सुबह का समय दिया गया है। मोबाइल और कंप्यूटर की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें खराबी पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इन्हें सप्ताह में दो ही दिन खोलने की अनुमति दी गई है। डीसी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर ट्रक खराब होने पर मैकेनिक नहीं मिल पा रहे, ऐसे में टायर रिपेयर दुकानें समयबद्ध खुलने की अनुमति दी गई है, जिसे बाद भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा सहित सरकारी अदारों में निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, ऐसे में सीमेंट स्टोर और गोदाम भी खोले जाएं यह जरूरी है। बाकी की इकाइयां, ईंट भट्ठे या क्रशर आदि खोलने की जीएम डीआईसी अनुमति जारी करेंगे। जरूरी उत्पादों से डील कर रहे 80 यूनिटों को पहले ही अनुमति दी गई थी, जबकि 100 से अधिक ऐसे यूनिट को अनुमति दी गई है, जिनकी इनके साथ चेन है, लेकिन उन्हें उनके संस्थानों में ही उपलब्ध लेबर को ही इस्तेमाल करना है और हिदायतों का ध्यान रखना है। अधिकारी ने बताया कि हाईवे पर ढाबों को खुलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है।
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प्रशासन-पुलिस से अनुमति ले करवा सकेंगे निजी निर्माण कार्य
लॉकडाउन के चलते रुके पड़े निजी निर्माण कार्यों को लेकर भी प्रशासन ने हिदायत जारी कर दी है। डीसी ने बताया कि सीमेंट गोदाम खुल गए हैं सरकारी काम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में निजी निर्माण कार्य भी पूरे किया जा सकते हैं। बशर्त कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन को सूचित करने पर अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डेढ़ माह से पाबंदियां लगी हैं और लोगों के घरों में रहकर इस बात का अनुभव हो चुका है कि कोरोना कितना खतरनाक है। धीरे-धीरे दी जा रही छूट का मकसद लोगों को ऐसी आदत में ढालना है, जिससे वे नियमों का पालन कर बाहर निकलें और संक्रमण को फैलने से रोकते हुए अपने जरूरी कार्यों को अंजाम दें।
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ये है शेड्यूल
सेवाएं/संस्थान छूट समय
1 केमिस्ट/मेडिकल दुकानें प्रतिदिन रुटीन की तरह
2 ग्रॉसरी/किराना होलसेल और रिटेल - प्रतिदिन - 11 से शाम 5 बजे
3 फल/सब्जी की दुकानें - प्रतिदिन - 11 से शाम पांच बजे
4 दूध पदार्थों की दुकानें - प्रतिदिन - सुबह सात से 11 बजे तक
5 स्टेशनरी - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार - 11 से पांच बजे तक
6 मोबाइल/कंप्यूटर शॉप - मंगलवार, वीरवार - 11 से पांच बजे तक
7 हाईवे पर ट्रक/टायर रिपेयर की दुकानें (शोरूम नहीं) - प्रतिदिन - सुबह 11 से शाम पांच बजे तक
8 पोल्ट्री/मीट शॉप प्रतिदिन- सुबह 11 से शाम पांच बजे तक
9 पशु आहार की दुकानें - प्रतिदिन - सुबह 11 से शाम पांच बजे तक
10 सीमेंट स्टोर, गोदाम, आउटलेट - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार- सुबह सात बजे से शाम पांच बजे