फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   District court granted divorce by mutual consent

Kathua News: जिला अदालत ने आपसी सहमति से दी तलाक को मंजूरी

Sat, 03 May 2025 12:30 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Sat, 03 May 2025 12:30 AM IST
विज्ञापन
District court granted divorce by mutual consent
4 जनवरी 2025 को दायर की थी तलाक की याचिका, अगस्त 2023 से रह रहे थे अलग
विज्ञापन

कठुआ। प्रधान जिला न्यायाधीश जतिंदर सिंह जम्वाल ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी को मंजूरी दी है। पति-पत्नी की ओर से 4 जनवरी 2025 को तलाक की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अविवाहनीय मतभेदों का हवाला दिया। दोनों अगस्त 2023 से अलग रह रहे थे।

न्यायालय ने पहले सुलह की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 24 अप्रैल 2025 को दंपति ने छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को हटाने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13-बी के तहत उनकी शादी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने गुजारा भत्ता और दहेज संबंधी मामलों को आपसी सहमति से सुलझा लिया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed