फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   Court Reject the Bail of Accused in Beaten Case

Kathua News: मारपीट मामले के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
Court Reject the Bail of Accused in Beaten Case
अदालत से का लोगो लगाएं
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने युवक के साथ मारपीट के मामले में फरार तीन आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में कहा कि आरोपी की ओर से कथित रूप से किए गए अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं लेकिन उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं है। लिहाजा याचिका खारिज की जाती है।
बता दें कि इस मामले में नामजद तीन आरोपी राज सिंह पुत्र अमर सिंह, काशी सिंह पुत्र राज सिंह दोनों निवासी न्यू बाहु फोर्ट कॉलोनी कासिम नगर जम्मू और बाबू सिंह पुत्र जीवन सिंह निवासी गोविंद पुरा जम्मू के रहने वाले हैं। तीनों वर्तमान में शेरपुर पैन हीरानगर में रह रहे हैं। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने 30 सितंबर 2024 को अजय शर्मा पुत्र गारू चंद निवासी शेरपर पैन के साथ उसके घर के बाहर मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस थाना हीरानगर में मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दलील दी कि अपराध करने के बाद आरोपियों को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही उन्होंने अभी तक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। लिहाजा मामले की उचित जांच के लिए तीनों की गिरफ्तारी आवश्यक है। 10 दिसंबर 2024 को दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण पंडोह ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि हालांकि आवेदक जमानत पाने के लिए उचित मंच पर जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed