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Kathua News: ट्रैक्टर से टक्कर में जान गंवाने वाले मजदूर के परिवार को 11.70 लाख मुआवजा राशि देने का आदेश

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Court Gave Order For Compensation in Road Accident Case
अदालत से का लोगो लगाएं
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-पांच साल पुराने सड़क हादसे केस की सुनवाई करते जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ट्रैक्टर की चपेट में आकर जान गंवाने वाले मजदूर के परिजनों को 11.70 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। वाहन का पंजीकृत मालिक की ओर से याचिकाकर्ताओं को इस राशि का भुगतान किया जाएगा।
सड़क हादसे का यह मामला पांच साल पुराना है। इसमें 22 वर्षीय मजदूर गुलशन कुमार की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि मुआवजे की राशि आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर देनी होगी और सारा भुगतान जिला वरिष्ठ अधीक्षक की निगरानी में किया जाएगा। बता दें कि 2 जून 2019 को जिला कठुआ के मढ़ीन तहसील के हरिया चक के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार गुलशन कुमार की तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टक्कर में मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता मृतक की मां कौशल्या देवी पत्नी स्वर्गीय बिशन दास निवासी कोटली जवाहर पठानकोट, उसके बेटे बलबिंदर कुमार व बेटी रेखा देवी ने 23 नवंबर 2019 को जिला मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की। इसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे की मांग की गई।
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याचिकाकर्ताओं ने आरोपी वाहन चालक अजय कुमार और वाहन के मालिक बाल कृष्ण पुत्र खजान चंद दोनों निवासी बामियाल पठानकोट से 17.60 लाख रुपये की मुआवजा राशि की मांग की थी। जिला सत्र न्यायाधीश ने 30 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए मुआवजा राशि आरोपी ट्रैक्टर मालिक को देने का आदेश दिया।
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