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Kathua News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

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Court Free The Accused of NDPS Act
अदालत से का लोगो लगाएं
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2019 में दर्ज किए गए एनडीपीएस के मामले को खारिज कर आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक अभियोजन पक्ष आरोपी से जब्त किया गया प्रतिबंधित पदार्थ कैप्सूल था या हेरोइन, इसे साबित करने में विफल रहा है। लिहाजा, अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
इसके अलावा अभियुक्त के जमानतदारों को भी आरोपमुक्त करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने वर्ष 2019 में नितिन सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी वार्ड सात को गश्त के दौरान चंबे-दा-बाग जराई से गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी युवक के पास से 505 पारवन स्पास कैप्सूल एक पॉलीथिन बैग में बरामद किया गए थे। जिसका वजन 267.65 ग्राम था। इसके पश्चात आरोपी युवक के खिलाफ कठुआ थाने में एनडीपीएस की धारा 8/21/22 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने मामले में जांच शुरू की थी।
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मामले में 5 अक्तूबर 2019 को आरोप पत्र अदालत के समक्ष पेश किया गया था। इसकी अंतिम सुनवाई 1 जनवरी 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण पंडोह की अदालत ने की। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश किए गए जब्त प्रतिबंधित पदार्थ की पहचान संदिग्ध है। इसके अलावा अदालत में पेश किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का पैकेट पर भी बार बार ओवरराइटिंग की गई है।
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अभियोजन पक्ष आरोपी के दोषी होने का कोई भी प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। जिससे आरोपी पर आरोप साबित होता हो। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है। जिससे अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही विफल हो जाता है। लिहाजा आरोपी को मामले में आरोपमुक्त किया जाने का आदेश दिया जाता है।
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