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अपहरणकर्ता को हुई तीन साल की जेल
Updated Tue, 22 Aug 2017 10:20 PM IST
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जम्मू। शादी के ठीक एक दिन पहले लड़की का अपहरण करने के एक मामले में दोषी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। रियासी कोर्ट के प्रिंसिपल सेशन जज एसआर गांधी ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। रियासी के कोटली मनोतियां के मदन लाल को यह सजा सुनाई गई है।
जज ने मामले को देख कर महसूस किया इस तरह के अपराध से मां-बाप की समाज में छवि खराब हुई है। उनके शादी को लेकर किए गए बंदोबस्त प्रभावित हुए। बेटी की शादी कराने के बेहतर प्रबंध इससे प्रभावित हुए। ऐसे मामले में सिर्फ अभिभावक ही नहीं, बल्कि समाज को भी शाक किया है। इसलिए आरोपी को तीन साल की कठोर कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना किया जाता है।
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जज ने मामले को देख कर महसूस किया इस तरह के अपराध से मां-बाप की समाज में छवि खराब हुई है। उनके शादी को लेकर किए गए बंदोबस्त प्रभावित हुए। बेटी की शादी कराने के बेहतर प्रबंध इससे प्रभावित हुए। ऐसे मामले में सिर्फ अभिभावक ही नहीं, बल्कि समाज को भी शाक किया है। इसलिए आरोपी को तीन साल की कठोर कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना किया जाता है।
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