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Una News: नवरात्र मेले में हथियार लेकर चलने पर रहेगी पाबंदी
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माता चिंतपूर्णी मंदिर में लागू रहेगी विशेष व्यवस्था
पंजीकरण काउंटर पर पर्ची लेना अनिवार्य रहेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। माता चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारु कानून व्यवस्था के लिए 30 मार्च से छह अप्रैल तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जतिन ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस की ओर से स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि मेला अवधि के दौरान माता चिंतपूर्णी के दर्शनार्थ बनाए गए पंजीकरण काउंटर पर पर्ची लेना अनिवार्य रहेगा।
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पंजीकरण काउंटर पर पर्ची लेना अनिवार्य रहेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। माता चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारु कानून व्यवस्था के लिए 30 मार्च से छह अप्रैल तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जतिन ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस की ओर से स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि मेला अवधि के दौरान माता चिंतपूर्णी के दर्शनार्थ बनाए गए पंजीकरण काउंटर पर पर्ची लेना अनिवार्य रहेगा।
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