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कोरोना नियमों के दायरे में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल

Wed, 28 Jul 2021 06:45 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 28 Jul 2021 06:45 PM IST
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Schools will open from August 2 under the ambit of Corona rules
ऊना। जिला प्रशासन ने निर्धारित मापदंडों के तहत दो अगस्त से स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए जिले के सभी स्कूल खोले जा सकेंगे। इनमें आवासीय स्कूल भी शामिल हैं। एसओपी और कोविड अनुरूप व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक शंकाओं को दूर करने के लिए 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थी भी स्कूल आ सकते हैं।
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एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि शोधार्थी संबंधित विश्वविद्यालयों ने अधिसूचित तिथियों को ही विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन कोचिंग, ट्यूूशन और प्रशिक्षण संस्थानों को भी सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। प्रशिक्षण संस्थानों में केवल वही विद्यार्थी आ सकते हैं, जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को 72 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर निगेटिव साथ लानी होगी। एडीसी ने कहा कि कर्फ्यू प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और आइपीसी की धारा 188 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई सकती है।
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