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गेहूं की बिक्री के लिए जरूरी होगा ऑनलाइन आवेदन
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ऊना। भारतीय खाद्य निगम इस वर्ष 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रक्रिया को आरंभ कर रहा है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। जिला ऊना में दो बिक्री केन्द्र कांगड़ और टकारला में स्थापित किए गए हैं। कांगड़ में 50 हजार तथा टकारला में 70 हजार क्विंटल गेहूं खरीदी जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने मंगलवार को गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर बुलाई जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उपायुक्त ने कहा कि किसानों से खरीद की गई फसल की भुगतान राशि बैंक के माध्यम से उनके खाते में डाली जाएगी। गत वर्ष की भांति इस बार खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों को www.hpappp.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण स्वीकृत होने के बाद किसान को अपना स्लॉट बुक करना होगा। उन्होंने कहा कि कृषक पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की लिए नजदीकी लोकमित्र केंद्रों से भी सेवाएं ले सकते हैं। बैठक में सचिव कृषि उपज मंडी समिति ऊना भूपेंद्र ठाकुर, डीएफएसई राजीव शर्मा, जिला प्रबंधक एफसीआई टीआर सेठी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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निर्धारित मापदंड की सीमा में भरें गेहूं की मात्रा
उपायुक्त ने बताया कि आवेदन करते समय किसान यह भी ध्यान में रखें कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार ही उपलब्ध भूमि क्षेत्र और बेची जाने वाली गेहूं की मात्रा के आंकड़े दर्ज करें। ऑनलाइन पोर्टल केवल सही मापदंड के अनुसार ही आंकड़े स्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा असुविधा से बचने के लिए विक्रय केंद्र पर भी पंजीकरण की मात्रा में ही गेहूं लेकर आएं।
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उपायुक्त ने कहा कि किसानों से खरीद की गई फसल की भुगतान राशि बैंक के माध्यम से उनके खाते में डाली जाएगी। गत वर्ष की भांति इस बार खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों को www.hpappp.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण स्वीकृत होने के बाद किसान को अपना स्लॉट बुक करना होगा। उन्होंने कहा कि कृषक पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की लिए नजदीकी लोकमित्र केंद्रों से भी सेवाएं ले सकते हैं। बैठक में सचिव कृषि उपज मंडी समिति ऊना भूपेंद्र ठाकुर, डीएफएसई राजीव शर्मा, जिला प्रबंधक एफसीआई टीआर सेठी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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निर्धारित मापदंड की सीमा में भरें गेहूं की मात्रा
उपायुक्त ने बताया कि आवेदन करते समय किसान यह भी ध्यान में रखें कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार ही उपलब्ध भूमि क्षेत्र और बेची जाने वाली गेहूं की मात्रा के आंकड़े दर्ज करें। ऑनलाइन पोर्टल केवल सही मापदंड के अनुसार ही आंकड़े स्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा असुविधा से बचने के लिए विक्रय केंद्र पर भी पंजीकरण की मात्रा में ही गेहूं लेकर आएं।
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