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Una News: पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य, अतिक्रमण पर कार्रवाई की चेतावनी

Thu, 09 Oct 2025 05:41 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 09 Oct 2025 05:41 PM IST
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License is mandatory for selling firecrackers, action will be taken against encroachment
दीपावली पर कानून और यातायात व्यवस्था पर प्रशासन की नजर
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तहसीलदार ऊना विपन कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक

ऊना, मैहतपुर-बसदेहड़ा और संतोषगढ़ में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित




संवाद न्यूज एजेंसी



ऊना। दीपावली पर्व पर ऊना शहर में कानून और यातायात व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके दृष्टिगत तहसीलदार ऊना विपन कुमार ने वीरवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने एमसी ऊना, संतोषगढ़ और मैहतपुर-बसदेहड़ा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्राधिकार में यह सुनिश्चित करें कि दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण न करें। यदि कोई व्यापारी अतिक्रमण करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि रेड लाइट चौक, पुराना बस अड्डा से हमीरपुर रोड की ओर अनधिकृत गाड़ियां खड़ी न हों, जिससे आम जनता को यातायात में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

एमसी ऊना, मैहतपुर-बसदेहड़ा व संतोषगढ़ में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं। नगर परिषद ऊना के तहत पटाखों की बिक्री के लिए रामलीला ग्राउंड ऊना, नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के तहत एमसी कार्यालय मैहतपुर के सामने ग्राउंड में तथा नगर परिषद संतोषगढ़ के अंतर्गत राम लीला मैदान संतोषगढ़ को चिह्नित किया है।
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ग्रीन पटाखों को लेकर हिदायत जारी

विपन कुमार ने कहा कि ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए और शेड एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हों। शेड का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि वे एक-दूसरे के सामने न हों। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस लैंप का उपयोग शेड के भीतर नहीं किया जाएगा। हर दुकान में स्विच दीवार के साथ सटे होने चाहिए और प्रत्येक पंक्ति के लिए एक मास्टर स्विच आवश्यक होगा।
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दुकानों में आग से बचाव के उपाय अनिवार्य
आग की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दुकानों में पर्याप्त मात्रा में पानी, फायर एक्सटिंग्यूशर और रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए। तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि फायर क्रैकर्स स्टॉल लगाने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
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