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जमीन खरीदकर निर्माण के लिए अनुमति लेना जरूरी : पंकज

Tue, 18 Feb 2025 12:03 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 18 Feb 2025 12:03 AM IST
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It is necessary to take permission for construction after purchasing land: Pankaj
ऊना। नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय ऊना ने सुनियोजित विकास के लिए नगर परिषद के सभागार में जागरूकता शिविर आयोजित किया। इसमें नगर परिषद के सदस्य, पंचायत प्रधान और अधिकारियों ने भाग लिया।
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सहायक नगर योजनाकार पंकज शर्मा ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और ऊना योजना क्षेत्र में लागू नियमों और मानकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऊना योजना क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति जमीन खरीदकर निर्माण करना चाहता है तो उसे नगर योजना कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। भूमि की बिक्री केवल तब की जा सकती है जब विभाग से प्लॉट स्वीकृत हो। साथ ही खरीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उप-विभाजित प्लॉट ही खरीदें, ताकि उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकें।
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इसके अतिरिक्त उन्होंने भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम (रेरा) के प्रावधानों पर भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 500 वर्ग मीटर भूमि पर प्लॉट या आठ से अधिक अपार्टमेंट का निर्माण करना चाहता है, तो उसे रेरा के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को 2500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर निर्माण करना है तो वह क्षेत्र डीम्ड योजना क्षेत्र माना जाएगा। वहां भी विभाग की स्वीकृति और रेरा पंजीकरण अनिवार्य होगा।
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इस मौके नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय से शिव कुमार, दर्शन कुमार, अशोक कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संवाद
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