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मारपीट के मामले में आरोपी को एक साल कैद

Tue, 01 Feb 2022 11:51 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Feb 2022 11:51 PM IST
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in ambh una court order one year jail to accused of maarpeet case
अंब (ऊना)। मारपीट के मामले में एक को आरोपी दोषी करार देते हुए एसीजेएम कोर्ट नंबर एक अंब निरंजन सिंह की अदालत ने एक साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक हजार रुपये जुर्माने के आदेश भी दिए हैं।
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सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि छज्जू राम पुत्र राम किशन निवासी बहेड़ी 14 अक्तूबर 2016 को अंब थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुरिंदर कुमार, मोहन लाल, जोनी, सोनू, महिंदर, पूजा देवी, शांति देवी सभी ने गांव में बर्तनों की कमेटी डाल रखी है। उस बारे कमेटी प्रधान सुरेश कुमार के घर बातचीत कर रहे थे। इस बीच सुरेश कुमार, राम किशन और पिंकी देवी तथा एक अन्य महिला की आपस में बहस हो गई कि हम मंदिर का ताला तोड़कर बर्तन ले जाएंगे। जिस पर दो पार्टियों में तू-तू मैं-मैं हो गई। जिसके बाद सुरेश कुमार को धक्का दे दिया और शिकायतकर्ता के साथ भी वह लोग उलझ पड़े।
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इसके बाद उन्होंने राम किशन, पिंकी देवी तथा एक अन्य महिला के साथ धक्का मुक्की की। मारपीट से सभी को चोटें आई। शिकायतकर्ता पर जोनी ने रॉड से वार किया और राम किशन को भी लकड़ी का गुटका मारा। पीड़ित की शिकायत पर अंब थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें व गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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