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Una News: पंडोगा निचला में पंचायत घर के लिए सरकारी जमीन हस्तांतरित
Fri, 18 Sep 2026 12:06 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:06 AM IST
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ऊना। ग्राम पंचायत पंडोगा निचला में पंचायत घर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिला कलेक्टर ऊना जतिन लाल ने पंचायत घर बनाने के लिए 0.1508 हेक्टेयर (लगभग 1508 वर्ग मीटर) सरकारी जमीन पंचायतीराज विभाग के नाम हस्तांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। यह जमीन उप मोहाल पंडोगा निचला, उप तहसील ईसपुर में स्थित है।
जिला पंचायत अधिकारी ऊना की ओर से जमीन हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद एसडीओ (सिविल) हरोली ने संयुक्त निरीक्षण समिति की रिपोर्ट और संबंधित विभागों की अनापत्ति के साथ प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फ्लड प्रोटेक्शन डिवीजन गगरेट और ग्राम पंचायत पंडोगा निचला ने जमीन हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जमीन का इस्तेमाल दो साल के भीतर पंचायत घर के निर्माण के लिए करना होगा। तय अवधि में निर्माण नहीं होने पर जमीन वापस सरकार के पास चली जाएगी। इसके अलावा इस जमीन का इस्तेमाल पंचायत घर के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति तहसीलदार-कम-एसी प्रथम श्रेणी, हरोली को भेजी गई है।
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जिला पंचायत अधिकारी ऊना की ओर से जमीन हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद एसडीओ (सिविल) हरोली ने संयुक्त निरीक्षण समिति की रिपोर्ट और संबंधित विभागों की अनापत्ति के साथ प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फ्लड प्रोटेक्शन डिवीजन गगरेट और ग्राम पंचायत पंडोगा निचला ने जमीन हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
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उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जमीन का इस्तेमाल दो साल के भीतर पंचायत घर के निर्माण के लिए करना होगा। तय अवधि में निर्माण नहीं होने पर जमीन वापस सरकार के पास चली जाएगी। इसके अलावा इस जमीन का इस्तेमाल पंचायत घर के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति तहसीलदार-कम-एसी प्रथम श्रेणी, हरोली को भेजी गई है।
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