{"_id":"6aca9573249fdb27a900ed17","slug":"government-should-safeguard-the-service-interests-of-the-dpe-cadre-bapinder-una-news-c-93-1-una1002-209211-2026-10-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीपीई संवर्ग के सेवा हितों की रक्षा करे सरकार : बपिंदर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डीपीई संवर्ग के सेवा हितों की रक्षा करे सरकार : बपिंदर
Sun, 11 Oct 2026 01:13 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
ऊना। जिला डीपीई एसोसिएशन के जिला प्रधान जगजीत सिंह एवं महासचिव बपिंदर सिंह ने प्रदेश सरकार तथा शिक्षा विभाग से मांग की है कि एडीपीओ के पद पर नियुक्तियों के मामले में निर्धारित आरएंडपी नियम का पालन सुनिश्चित किया जाए और डीपीई संवर्ग के सेवा हितों की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में डीपीई संवर्ग के 80 प्रतिशत तथा लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के 20 प्रतिशत पदों की व्यवस्था है। ऐसे में डीपीई संवर्ग से जुड़े एक बड़े कर्मचारी वर्ग के हितों की अनदेखी करना उचित नहीं है। विभाग को कोई भी निर्णय लेते समय दोनों संवर्गों के निर्धारित सेवा नियमों, पात्रता और पदोन्नति संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखना चाहिए।
जिला प्रधान जगजीत सिंह एवं महासचिव बपिंदर सिंह ने कहा कि एडीपीओ के पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे 5,000 रुपये है तथा इस पद पर नियुक्ति के लिए डीपीई संवर्ग से संबंधित आरएंडीपी नियम निर्धारित हैं। इसके बावजूद विभाग द्वारा जारी एक पत्र में लेक्चरर को भी इस पद पर नियुक्त करने की बात सामने आई है। संघ ने इस निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार और विभाग से नियमों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन का पदनाम, वेतनमान और सेवा संवर्ग डीपीई से अलग है। लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन को डीडीओ संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं तथा उनके लिए पदोन्नति का मार्ग प्रधानाचार्य के पद तक जाता है। ऐसे में उच्च वेतनमान और अलग सेवा संवर्ग वाले पद पर कार्यरत अधिकारियों की एडीपीओ पद पर नियुक्ति करने से पहले लागू आरएंडपी नियम और संबंधित पद की पात्रता की विधिवत समीक्षा की जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला प्रधान जगजीत सिंह एवं महासचिव बपिंदर सिंह ने कहा कि एडीपीओ के पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे 5,000 रुपये है तथा इस पद पर नियुक्ति के लिए डीपीई संवर्ग से संबंधित आरएंडीपी नियम निर्धारित हैं। इसके बावजूद विभाग द्वारा जारी एक पत्र में लेक्चरर को भी इस पद पर नियुक्त करने की बात सामने आई है। संघ ने इस निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार और विभाग से नियमों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन का पदनाम, वेतनमान और सेवा संवर्ग डीपीई से अलग है। लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन को डीडीओ संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं तथा उनके लिए पदोन्नति का मार्ग प्रधानाचार्य के पद तक जाता है। ऐसे में उच्च वेतनमान और अलग सेवा संवर्ग वाले पद पर कार्यरत अधिकारियों की एडीपीओ पद पर नियुक्ति करने से पहले लागू आरएंडपी नियम और संबंधित पद की पात्रता की विधिवत समीक्षा की जानी चाहिए।
विज्ञापन