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शादी-समारोहों में रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे
Updated Mon, 22 Jan 2018 10:17 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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ऊना।
जिला भर में शादी-समारोहों के मौकों पर होटलों, विवाह-शादियों और पार्टियों में 10 बजे के बाद डीजे ऊंची आवाज में बजाना महंगा पड़ सकता है। ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर और डीजे बजने के कारण स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी तरह जिला भर में धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि में सुबह-शाम ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर लगा कर पूजा आदि करना अब बर्दाश्त नहीं होगा।
ऊंची आवाज से आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसपी दिवाकर शर्मा ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण के संबंध में पुलिस के पास शिकायतें आ रही है। इस बारे में उच्च न्यायालय ने भी उचित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में भी रात 10.00 बजे से लेकर सुबह 06.00 बजे तक ध्वनि प्रदूषण पर पूरी तरह रोक लगाई गई हैै। एसपी ने जनता से अपील की है कि वह धार्मिक स्थलों, होटलों, विवाह-शादियों और घरों में लाउड स्पीकर और डीजे उतनी ही आवाज में लगाएं जो उनके परिसर तक सीमित हो। एसपी ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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