{"_id":"5c76bf8dbdec22128b55a4bc","slug":"71551286157-una-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"चेक बाउंस पर छह माह की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चेक बाउंस पर छह माह की कैद
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
अंब (ऊना)। चेक बाउंस मामले में एसीजेएम अंब कोर्ट नंबर 1 धीरू ठाकुर ने दोषी को छह माह की कैद और दो लाख 20 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता भयाना एंड कंपनी अंब के मालिक गिरीश भयाना के अधिवक्ता अश्वनी अरोड़ा ने बताया कि 2011 में विजय कुमार ने उनके क्लाइंट से सीमेंट एवं सरिया खरीदा था। इसके बदले में 1 लाख 81 हजार 846 रुपये का स्टेट बैंक शाखा बसाल जिला ऊना चेक दिया। खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण ये बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को कानूनी नोटिस भेजा। उसके बावजूद उसने खाते में पैसा जमा न करवाया। इस कारण गिरीश भयाना ने अंब कोर्ट में केस दायर किया। अदालत ने बुधवार को विजय को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और दो लाख बीस हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
अंब (ऊना)। चेक बाउंस मामले में एसीजेएम अंब कोर्ट नंबर 1 धीरू ठाकुर ने दोषी को छह माह की कैद और दो लाख 20 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता भयाना एंड कंपनी अंब के मालिक गिरीश भयाना के अधिवक्ता अश्वनी अरोड़ा ने बताया कि 2011 में विजय कुमार ने उनके क्लाइंट से सीमेंट एवं सरिया खरीदा था। इसके बदले में 1 लाख 81 हजार 846 रुपये का स्टेट बैंक शाखा बसाल जिला ऊना चेक दिया। खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण ये बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को कानूनी नोटिस भेजा। उसके बावजूद उसने खाते में पैसा जमा न करवाया। इस कारण गिरीश भयाना ने अंब कोर्ट में केस दायर किया। अदालत ने बुधवार को विजय को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और दो लाख बीस हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया।