फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   आईओ पर केस को कमजोर करने का आरोप

आईओ पर केस को कमजोर करने का आरोप

Wed, 03 Apr 2019 10:39 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Apr 2019 10:39 PM IST
विज्ञापन
आईओ पर केस को कमजोर करने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

ऊना। कोटला खास गांव के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जांच अधिकारी पर केस को कमजोर करने व दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया।

पीड़ित व्यास देव पुत्र बलदेव सिंह निकासी कोटला खास ने बताया कि उन्होंने एक कत्था उद्योग मालिक द्वारा जातीय तौर पर उत्पीड़ित और प्रताड़ित करने पर सदर थाना में 6 मार्च को मामला दर्ज करवाया था। इसकी जांच संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत की गई गई। आरोप है कि जांच अधिकारी और प्रशासन की ओर से आरोपी को अग्रिम जमानत लेने का समय दिया गया। इसके बाद जब आरोपी कत्था उद्योग मालिक को उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई तो उन्हें इस बारे में जानकारी मिली।
विज्ञापन


पीड़ित ने ज्ञापन से जिला प्रशासन और डीएम से इस बात का जवाब मांगा कि आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर करने के बाद भी जांच अधिकारी ने उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी। इससे वह उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखकर उचित कार्रवाई की मांग कर सके। उन्होंने जांच अधिकारी और प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके केस को कमजोर करने तथा आरोपी को जमानत के लिए छूट देने के लिए मामले में ढील बरती है। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त से उचित कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही पीड़ित ने इस मामले को हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर जाने के लिए आरोपी को सचेत किया है। इस अवसर पर उनके साथ ब्रह्मदास, बलदेव सिंह जस्सल, व्यास देव, वीरेंद्र कुमार, शादी लाल आदि अन्य भी मौजूद रहे। उपायुक्त राकेश प्रजापति के मुताबिक मामले की जांच की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed