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उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर लगाया जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला उपभोक्ता फोरम ऊना के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी की खंडपीठ ने एक अहम फैसले में मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को 26,895 रुपये की क्लेम राशि नौ फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने का आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता को 8,000 रुपये मानसिक परेशानी और 5,000 रुपये कानूनी खर्च देने का भी आदेश दिया है।
अधिवक्ता राजेश चौधरी ने बताया कि विजय कुमार शर्मा निवासी अंबेहड़ा धीरज तहसील बंगाणा जिला ऊना ने वर्ष 2018 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और पार्क मेडिक्लेम से अपने और परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इसी दौरान शिकायतकर्ता की आंखों में दर्द हुआ और उसने अपना इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में करवाया।
इलाज का कुल खर्च 50,895 रुपये आया और उसने क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना दावा प्रस्तुत किया। कंपनी ने शिकायतकर्ता को केवल 24,000 रुपये का ही भुगतान किया। इस पर शिकायतकर्ता ने कई बार कंपनी को पूरा भुगतान करने का आग्रह किया, लेकिन कंपनी ने गौर नहीं किया।
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इसके बाद शिकायतकर्ता को उपभोक्ता फोरम में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम राशि और अन्य मुआवजा देने का आदेश दिया।
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ऊना। जिला उपभोक्ता फोरम ऊना के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी की खंडपीठ ने एक अहम फैसले में मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को 26,895 रुपये की क्लेम राशि नौ फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने का आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता को 8,000 रुपये मानसिक परेशानी और 5,000 रुपये कानूनी खर्च देने का भी आदेश दिया है।
अधिवक्ता राजेश चौधरी ने बताया कि विजय कुमार शर्मा निवासी अंबेहड़ा धीरज तहसील बंगाणा जिला ऊना ने वर्ष 2018 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और पार्क मेडिक्लेम से अपने और परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इसी दौरान शिकायतकर्ता की आंखों में दर्द हुआ और उसने अपना इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में करवाया।
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इलाज का कुल खर्च 50,895 रुपये आया और उसने क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना दावा प्रस्तुत किया। कंपनी ने शिकायतकर्ता को केवल 24,000 रुपये का ही भुगतान किया। इस पर शिकायतकर्ता ने कई बार कंपनी को पूरा भुगतान करने का आग्रह किया, लेकिन कंपनी ने गौर नहीं किया।
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इसके बाद शिकायतकर्ता को उपभोक्ता फोरम में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम राशि और अन्य मुआवजा देने का आदेश दिया।