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Una: ऊना जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रशासन ने जनसुरक्षा के लिए जारी किए आदेश
Sat, 10 May 2025 03:13 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 10 May 2025 03:13 PM IST
सार
ऊना जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं।
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जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल
- फोटो : संवाद
विस्तार
भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालातों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ऊना ने क्षेत्र में जन सुरक्षा व कानून व्यवस्था की पालना को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऊना जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक ऊना जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान (यूएवी), रिमोट नियंत्रित एयरक्राफ्ट या ड्रोन आधारित फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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यदि किसी संस्था या व्यक्ति को विशेष अनुमति की आवश्यकता है तो इसके लिए उपायुक्त से पूर्व में लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। वहीं वर्तमान संवेदनशील सुरक्षा परिस्थिति को देखते हुए जिले में पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री और विस्फोट पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय किसी भी प्रकार की अफवाह, घबराहट या विस्फोट जैसी आवाजों की गलत व्याख्या को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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