फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   72 mining leases in the district suspended for two and a half months

Una News: जिले में 72 माइनिंग लीज ढाई महीने के लिए सस्पेंड

Tue, 01 Jul 2025 07:30 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Jul 2025 07:30 PM IST
विज्ञापन
72 mining leases in the district suspended for two and a half months
खास खबर
विज्ञापन


मानसून
15 सितंबर के बाद हो सकेगा खनन का काम
खनन विभाग ने स्टोन क्रशर को जारी किए निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले में 72 माइनिंग लीज को ढाई महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। खनन विभाग ने इस संदर्भ में सभी स्टोन क्रशर मालिकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उल्लंघन किए जाने की सूरत में विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 15 सितंबर के बाद ही अब ऊना जिले में खनन से संबंधित कामकाज होगा। वर्तमान में जिले में खनन विभाग के पास 72 जगह खनन करने को लेकर जमीन लीज पर दे रखी है। मानसून को मद्देनजर रखते हुए विभाग ने पहली जुलाई से 15 सितंबर तक नदी के तल में स्थित सभी खनन पट्टों को निलंबित कर दिया है। ढाई महीने के दौरान नदी में तल में किसी भी खनन गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जाएगा और इसमें संलिप्त पाए जाने की सूरत में संबंधित स्टोर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खनन विभाग ऊना के जिला खनन अधिकारी नीरज कांत का कहना है कि जिले में 72 खनन लीज को ढाई महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सभी स्टोन क्रशर मालिकों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी खनन से संबंधित गतिविधियों में जिलाभर में कोई पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। विभाग के निरीक्षक भी संबंधित क्षेत्र में बराबर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। कहा कि जिला भर में कहीं पर भी कोई ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना विभाग को दें ताकि समय रहते अवैध खनन करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। निलंबित की गई खनन लीज के बाद धरातल में इस दिशा में क्या रूपरेखा तय होगी, यह आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल विभाग ने नियमों के तहत जिला में मानसून को मद्देनजर रखते हुए सभी खनन लीज निलंबित कर दिया गया है। जबकि जिला के पहाड़ी क्षेत्र के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। साल भर नदी-नालों में खनन के बाद मानसून का सीजन रेस्टोरेशन के लिए अहम माना जाता है। इसी के चलते यह आदेश जारी कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed