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सूचना का अधिकार अधिनियम बताया

Fri, 17 Nov 2017 06:06 PM IST
Updated Fri, 17 Nov 2017 06:06 PM IST
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सूचना का अधिकार अधिनियम बताया
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अमर उजाला ब्यूरो

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गगरेट (ऊना)।
नगर पंचायत गगरेट और संघनेई पंचायत में आरके कला मंच चिंतपूर्णी के कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे लोगों को जागरूक किया गया। आरके कला मंच के कलाकारों ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से वांछित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।


कला जत्था के प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर सूचना के विवरण के साथ निर्धारित शुल्क 10 रुपये की राशि का पोस्टल आर्डर जमा कर आवेदक संबंधित विभाग, संस्थान अथवा निगम से सूचना प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को मांगी सूचना निर्धारित अवधि अर्थात 30 दिनों के भीतर आवेदक को उपलब्ध करवानी होती है वरना समय पर सूचना न देने की सूरत में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जुर्माना अदा करने का प्रावधान भी है। इस अवसर पर नगर पंचायत गगरेट के सचिव एसके ठाकुर और ग्राम पंचायत संघनेई के प्रधान संदीप शार्म और उपप्रधान राकेश कुमार उपस्थित थे।

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