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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Tobacco products are banned in district hospitals, and those caught will be fined.

Solan News: जिले के अस्पतालों में तंबाकू उत्पाद पर बैन, पकड़े गए तो होगा जुर्माना

Sat, 29 Nov 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Nov 2025 11:59 PM IST
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स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रीय अस्पताल,सीएचसी व पीएचसी को भेजे आदेश
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नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपये होगा जुर्माना
तंबाकू मुक्त संस्थान बनाने की अस्पतालों से पहल शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले के अस्पतालों में तंबाकू उत्पाद पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का अस्पताल के भीतर प्रयोग करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्षेत्रीय अस्पताल समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आदेश भेज दिए हैं। आदेशों में साफ किया है कि अस्पताल के भीतर आने वाले मरीजों व तीमारदारों का निरीक्षण किया जाए। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए भी अस्पताल प्रबंधकों को पावर दी है। इसी के साथ प्रबंधकों को जांच टीम का गठन करने के लिए भी कहा है। यह टीम अस्पताल के वार्ड में पैनी नजर रखेंगी। वहीं, क्षेत्रीय अस्पताल में नोडल अधिकारी को जिम्मा दिया है। नोडल अधिकारी अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर सुनिश्चित करेगा कि तीमारदारों के पास किसी भी प्रकार के नशीली सामग्री नहीं है। इसके अलावा अस्पताल के आसपास की दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को पर भी रोक लगा दी है। दुकानदारों को भी सतर्क किया है कि अगर वे नियमों की अवहेलना करते हैं तो उन पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। गौर रहे कि जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश और जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। तंबाकू मुक्त संस्थान की मुहिम की शुरुआत अस्पतालों से की गई है। इसके बाद ये मुहिम अन्य संस्थानों में भी लागू की जाएगी। अस्पतालों में तंबाकू मुक्त संस्थान के बोर्ड तक लगा दिए हैं। लोगों से भी सूचना के माध्यम से आग्रह किया जा रहा है कि वे अस्पताल ही नहीं घरों में भी तंबाकू का प्रयोग न करें।


कोट
क्षेत्रीय अस्पताल में तंबाकू उत्पादों पर बैन लगा दिया है। अगर कोई तंबाकू उत्पाद का प्रयोग अस्पताल के भीतर करेगा तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। वार्डों में भी इसे लेकर जांच की जाएगी। लोगों से आग्रह है कि अस्पताल ही नहीं वे घरों में भी तंबाकू उत्पाद का प्रयोग न करें।
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-डॉ. राकेश पंवार,चिकित्सा अधीक्षक, आरएच सोलन

कोट
जिले के अस्पतालों में तंबाकू उत्पाद लेकर आना पूरी तरह से मना है। अगर अस्पताल परिसर के भीतर कोई व्यक्ति उत्पाद का प्रयोग करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अस्पतालों में टीमों का गठन भी किया जा रहा है। ये टीम मरीजों और तीमारदारों पर पूरी नजर रखेगी। नियमों की उल्लंघना पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तंबाकू मुक्त प्रदेश व संस्थान बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
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-डॉ. अजय पाठक,मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन
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