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Solan News: धनतेरस व दिवाली पर यातायात नियमों में बदलाव, मालरोड रहेगा बंद
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सोलन। धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर सोलन के जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने 6 से 8 नवंबर तक आमजन की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार, 6 से 8 नवंबर तक सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक राजगढ़-शिमला और शिमला-राजगढ़ रूट की अंतर-जिला बसों को शामती बाईपास से गुजरना होगा। भारी मालवाहक वाहनों और पिकअप वाहनों को भी इसी बाईपास का उपयोग करना होगा। राजगढ़ से आने वाली लोकल बसें कोटला नाला चौक तक ही चलेंगी। शिमला से आने वाली बसें पुराने या नए बस अड्डे तक ही संचालित होंगी। 6 से 8 नवंबर तक मालरोड पर बसों सहित सभी मोटर वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना और आपातकालीन सेवाओं पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। कानून एवं व्यवस्था में प्रयुक्त वाहनों को भी छूट दी गई है। कोटला नाला चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय तक का मार्ग नो-पार्किंग जोन रहेगा। पुराने उपायुक्त कार्यालय से सोलन बाईपास और चंबाघाट रोड पर स्थित अंबुशा होटल तक भी पार्किंग प्रतिबंधित है। जिला दंडाधिकारी ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना और आपातकालीन सेवाओं पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। कानून एवं व्यवस्था में प्रयुक्त वाहनों को भी छूट दी गई है। कोटला नाला चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय तक का मार्ग नो-पार्किंग जोन रहेगा। पुराने उपायुक्त कार्यालय से सोलन बाईपास और चंबाघाट रोड पर स्थित अंबुशा होटल तक भी पार्किंग प्रतिबंधित है। जिला दंडाधिकारी ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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