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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   From opening the seal of the ballot box to deciding on a tie vote, training was given.

Solan News: बैलेट बॉक्स की सील खोलने से लेकर बराबर वोट आने पर पर्ची से फैसले की दी ट्रेनिंग

Mon, 25 May 2026 10:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 25 May 2026 10:58 PM IST
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धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत चुनाव मतगणना की रिहर्सल में कर्मचारियों को दिए जरूरी टिप्स
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर(सोलन)। विकास खंड धर्मपुर में आगामी पंचायत चुनाव मतगणना को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए एक विशेष रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत चुनाव निर्वाचन अधिकारी धनीराम पंवर और पंचायत निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने सहायक निर्वाचन अधिकारियों (एआरओ) को मतगणना से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और जरूरी टिप्स दिए। इसमें बैलेट बॉक्स की सील खोलने से लेकर बराबर वोट आने पर पर्ची से फैसले की जानकारी दी गई। रिहर्सल के दौरान मतगणना करवाने वाले अधिकारियों ने प्रक्रिया से संबंधित कई सवाल भी पूछे, जिनका निर्वाचन अधिकारियों ने एक-एक करके विस्तार से जवाब दिया और उनकी शंकाओं का समाधान किया। निर्वाचन अधिकारियों ने निर्देश दिए कि मतगणना शुरू होने से पहले सभी केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय और पावर बैकअप के लिए जनरेटर सेट की पुख्ता व्यवस्था होना अनिवार्य है। मतगणना प्रक्रिया के दौरान पीआरओ भी साथ रहेंगे। इसके अलावा, मतगणना केंद्र के भीतर उम्मीदवारों के एजेंटों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या असावधानी को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा गया है। मतगणना से पहले सुरक्षा बलों के साथ एक विशेष बैठक की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त रखने की सख्त हिदायत दी गई है। मतगणना शुरू करने से ठीक पहले बैलेट बॉक्स की सील को उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों के सामने ही खोला जाएगा। सील खोलने के बाद मतगणना की तैयारी के लिए सबसे पहले बैलेट पेपरों को अलग-अलग (छंटनी) किया जाएगा।


बराबर वोट आने पर नियम
यदि दो प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलते हैं, तो नियम के अनुसार दो बार मतगणना हो सकती है। दोबारा मतगणना करवाने के लिए प्रत्याशी को लिखित में पत्र देना होगा। इसके बाद भी स्थिति स्पष्ट न होने पर अंतिम निर्णय पर्ची निकालकर किया जाएगा। मतगणना केंद्र के अंदर केवल प्रत्याशी और उनके निर्धारित एजेंट ही उपस्थित रह सकते हैं।
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