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एक ही परिवार के पांच सदस्यों को सजा

Tue, 27 Dec 2016 10:32 PM IST
ब्यूरो, सोलन
ब्यूरो, सोलन Updated Tue, 27 Dec 2016 10:32 PM IST
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Five member of one Family victim declare
सीजेएम सोलन की अदालत ने मारपीट के एक मामले में वार्ड नंबर 11 के एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी करार दिया है - फोटो : demo pic

सीजेएम सोलन की अदालत ने मारपीट के एक मामले में वार्ड नंबर 11 के एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी करार दिया है। पांचों को चार धाराओं के तहत अधिकतम दो माह कारावास और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक धारा के तहत दोषियों को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अदालत में मंगलवार को पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी नितिन सोनी ने की। उन्होंने बताया कि 9 जून 2012 को वार्ड नंबर 11 के विजेंद्र वर्मा ने शिकायत की थी कि शाम करीब पांच बजे पांचों आरोपियों (मां समेत दो बेटे और बहुओं) ने इकट्ठा होकर उसके परिवार के साथ जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की। सोलन सदर थाना में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323/506  के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। इसके बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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अदालत ने दोषी करार दिए सुरेंद्र वर्मा, अशोक वर्मा, किरण वर्मा, सोनिया वर्मा और आशा वर्मा (मां-सास) को आईपीसी की 147 के तहत एक माह साधारण कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माने, 148 आईपीएसी के तहत दो माह साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, 323 आईपीसीसी के तहत एक माह का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माने, आईपीसी 506 के तहत एक माह का कारावास और जुर्माना न देने पर दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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