फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   जमानत याचिका खारिज, 20 तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

जमानत याचिका खारिज, 20 तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Fri, 08 Dec 2017 09:44 PM IST
Updated Fri, 08 Dec 2017 09:44 PM IST
विज्ञापन
जमानत याचिका खारिज, 20 तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
अदालत। - फोटो : amar ujala
बद्दी (सोलन)। बहुचर्चित ढाई करोड़ की उधारी शराब मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे ठेकेदारों की सेशन कोर्ट में लगाई गई जमानत याचिका खारिज हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी ईटीआई अंकुश सहित चारों ठेकेदारों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया। यहां से माननीय अदालत ने सभी को 20 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
विज्ञापन

पुलिस ने अभी इस मामले में सात नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करना है। इन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। चारों ठेकेदारों की दो बार पहले भी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। बद्दी के सनसिटी के पास एल-1 शराब के गोदाम से उधार की शराब का यह मामला प्रकाश में आया है, जहां पर कंप्यूटरीकृत काम न होने के कारण यहां मैनुअल काम होता रहा। ईटीओ के पद पर यहां ईटीआई की तैनाती हुई जिस पर विभाग को संदेह हुआ। ऑडिट करवाने पर उधारी की शराब का प्रकरण सामने आया। इसके बाद यह मामला आबकारी विभाग ने पुलिस को सौंपा। पुलिस ने सबसे पहले मुख्य आरोपी ईटीआई को गिरफ्तार किया और बाद में चार ठेकेदार पकड़े। डीएसपी राहुल शर्मा ने कहा कि मुख्य आरोपी ईटीआई सहित चारों ठेकेदारों को अदालत से 20 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत मिली है। चार ठेकेदारों की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है। इस मामले में 7 नामजद अन्य ठेकेदारों की गिरफ्तारी जल्द होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed