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2.50 करोड़ उधारी शराब मामले में ईटीआई को मिली न्यायिक हिरासत

Thu, 30 Nov 2017 09:54 PM IST
Updated Thu, 30 Nov 2017 09:54 PM IST
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2.50 करोड़ उधारी शराब मामले में ईटीआई को मिली न्यायिक हिरासत
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बद्दी (सोलन)। बहुचर्चित ढाई करोड़ की उधारी शराब मामले के मुख्य आरोपी ईटीआई को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में गिरफ्तार चार ठेकेदारों को पुलिस ने अदालत में पेश किया जहां से उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस इस मामले में अन्य 7 नामजद आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी कर सकती है। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी ईटीआई अंकुश चौहान निवासी नगरोटा बंगवा जिला कांगड़ा के साथ चार ठेकेदारों को पुलिस गिरफ्तार कर चुका है। ठेकेदारों में भूपिंद्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी गांव गंगर हंडोला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, राकेश शर्मा पुत्र रामस्वरूप निवासी गांव ऊपरला बसाल, तहसील एवं जिला ऊना, चंचल कुमार पुत्र रामदास निवासी गांव एवं डाकघर पंजावर, तहसील हरोली जिला ऊना, जोगिंद्र लाल पुत्र जीवन लाल निवासी गांव एवं डाकघर रायपुर, तहसील एवं जिला ऊना को गिरफ्तार किया है।
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एसपी राहुल नाथ ने कहा कि ईटीआई को न्यायिक हिरासत और चार ठेकेदारों को तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सात नामजद अन्य ठेकेदारों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी।
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कई कंपनियों और ठेकेदारों को बांटी है शराब
बद्दी के सनसिटी के पास एल-1 गोदाम में शराब का यह गोरखधंधा हुआ है। यहां तैनात ईटीआई ने बिना बिलों के उधार की शराब विभिन्न कंपनियों और ठेकेदारों को सप्लाई कर दी। यह कंपनियां और ठेकेदार हिमाचल सहित चंडीगढ़ के हैं। ऑडिट के दौरान गोदाम से 2.50 करोड़ की शराब में हेराफेरी होने का मामला सामने आया। इस पर विभाग ने मार्च 2017 में मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में ईटीआई सहित नामजद ठेकेदारों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।
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