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Solan News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कैद
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्का चावला की अदालत ने सुनाया फैसला
2021 में घर में घुसकर किया था दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। सोलन की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पोक्सो) ने नाबालिग से दुष्कर्म और प्रताड़ित करने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्का चावला की अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
मामले की जानकारी देते हुए विशेष सार्वजनिक अभियोजक सीएस नेगी ने बताया कि पीड़िता ने 9 मार्च 2024 को थाना कंडाघाट में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, 13 अप्रैल 2021 को आरोपी जबरन उसके कमरे में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पीड़िता पर शादी करने का दबाव बना रहा था और लगातार उसका पीछा करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बना रहा था। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कंडाघाट पुलिस ने मामला दर्ज किया और गहन जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष कुल 19 गवाहों की गवाही करवाई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी विशेष सार्वजनिक अभियोजक सीएस नेगी ने की। अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा, धारा 354डी आईपीसी के तहत 1 वर्ष की साधारण कैद और 3,000 जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा, धारा 504 आईपीसी में 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है।
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2021 में घर में घुसकर किया था दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। सोलन की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पोक्सो) ने नाबालिग से दुष्कर्म और प्रताड़ित करने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्का चावला की अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
मामले की जानकारी देते हुए विशेष सार्वजनिक अभियोजक सीएस नेगी ने बताया कि पीड़िता ने 9 मार्च 2024 को थाना कंडाघाट में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, 13 अप्रैल 2021 को आरोपी जबरन उसके कमरे में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पीड़िता पर शादी करने का दबाव बना रहा था और लगातार उसका पीछा करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बना रहा था। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कंडाघाट पुलिस ने मामला दर्ज किया और गहन जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष कुल 19 गवाहों की गवाही करवाई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी विशेष सार्वजनिक अभियोजक सीएस नेगी ने की। अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा, धारा 354डी आईपीसी के तहत 1 वर्ष की साधारण कैद और 3,000 जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा, धारा 504 आईपीसी में 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है।
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