फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Accused of raping a minor 15 years rigorous imprisonment

Solan News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल का कठोर कारावास

Fri, 19 Apr 2024 11:03 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 19 Apr 2024 11:03 PM IST
विज्ञापन
चार अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा
विज्ञापन

यूपी के देवरिया का रहने वाला है आरोपी
बद्दी थाने में वर्ष 2019 हुआ था मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) गुरमीत कौर की अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए चार अलग-अलग मामलों 15 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। दोषी शैलेंद्र शर्मा निवासी लवकनी, तहसील रुद्रपुर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।

जिला उप न्यायवादी पीएस नेगी ने बताया कि मामला बरोटीवाला क्षेत्र का है। 21 फरवरी 2019 को दोषी ने 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण किया और उसे अपने किराये के कमरे में बरोटीवाला स्थित टिपरा ले गया। जहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के परिजनों ने यह मामला थाना में दर्ज करवाया। इसके बाद जांच शुरू हुई। मामले की पैरवी के दौरान कुल 21 गवाह अदालत में पेश किए गए। जिसके बाद दोषी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। जिसमें दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोषी को 15 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना किया। वहीं जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। वहीं अपहरण के मामले में तीन साल का कठोर कारावास और 2500 रुपये जुर्माना किया। जबकि जबरन दुष्कर्म करने के मामले में पांच साल के कठोर कारावास और 2500 रुपये जुर्माना किया। दोनों मामलों में जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं बंधक बनाने के मामले में एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है और 1,000 रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed