फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   23 अक्तूबर तक होंगे नामांकन

23 अक्तूबर तक होंगे नामांकन

Tue, 17 Oct 2017 09:43 PM IST
Updated Tue, 17 Oct 2017 09:43 PM IST
विज्ञापन
सोलन। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कंवर ने बताया कि 16 अक्तूबर को निर्वाचन की अधिसूचना के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सार्वजनिक अवकाश के दिवस को छोड़कर अन्य दिवसों पर उम्मीदवार 23 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। विस चुनाव के लिए नामांकन निर्धारित प्रपत्र 2 बी पर होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत नामांकन भरने के लिए कुछ नियम तय किए हैं। विस चुनाव के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ प्रस्तावक के रूप में संबंधित विस क्षेत्र का एक मतदाता होना अनिवार्य है। गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों के प्रस्तावक के रूप में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के 10 मतदाता होने चाहिए। भारत के निर्वाचन आयोग ने नामांकन के समय उम्मीदवारों के साथ आने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों की संख्या भी निर्धारित की है। नामांकन भरते समय एक उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि के भीतर तीन वाहन अपने साथ लाने की अनुमति है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed