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पति की हत्या मामले में पत्नी को आजीवन कारावास
Updated Sat, 02 Dec 2017 10:11 PM IST
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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सोलन। एडिशनल सेशन जज सोलन जसवंत सिंह की अदालत ने पति की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए अर्की की रामपुर निवासी निर्मला देवी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे छह माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सोलन हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि घटना 26 मई 2015 की है। भूमती के रामपुर गांव के मस्तराम और उसकी पत्नी निर्मला देवी का झगड़ा हुआ था।
निर्मला देवी की बेटी ने एनसीसी कैंप में जाने के लिए 500 रुपये की डिमांड की थी। इस बात को लेकर पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। मस्तराम का बेटा विनोद कुमार भी इस झगड़े में शामिल था। गुस्से में आकर पत्नी ने डंडे से मस्तराम पर प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक मस्तराम के भांजे घुंघरिया राम ने इस मामले की शिकायत अर्की थाना में दर्ज करवाई। मामले की छानबीन पूरी करने के बाद पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इसमें कोर्ट ने निर्मला देवी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई जबकि विनोद कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया।
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निर्मला देवी की बेटी ने एनसीसी कैंप में जाने के लिए 500 रुपये की डिमांड की थी। इस बात को लेकर पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। मस्तराम का बेटा विनोद कुमार भी इस झगड़े में शामिल था। गुस्से में आकर पत्नी ने डंडे से मस्तराम पर प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक मस्तराम के भांजे घुंघरिया राम ने इस मामले की शिकायत अर्की थाना में दर्ज करवाई। मामले की छानबीन पूरी करने के बाद पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इसमें कोर्ट ने निर्मला देवी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई जबकि विनोद कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया।
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