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घरेलू गैस के गोरखधंधे के दो दोषियों को कारावास
Updated Tue, 04 Sep 2018 11:10 PM IST
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नालागढ़ (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में घरेलू गैस का गोरखधंधा चलाने वाले दो लोगों को अदालत ने दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2011 का है। पुलिस ने दबिश देकर इन्हें अवैध रूप से सिलिंडर का कार्य करने व इनमें गैस भरकर बेचने के मामले में दबोचा था। मामला नालागढ़ की अदालत में चला जिस पर न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जितेंद्र कुमार की अदालत में यह सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गुरदेव सिंह निवासी गांव बिलांवाली और सिमौल निवासी बड़ा गांव जिला जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल को यह सजा सुनाई है। वर्ष 2011 में बद्दी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों से 16 भरे और 25 खाली सिलिंडर बरामद किए थे। उन्होंने बताया कि यह अवैध रूप से घरेलू गैस सिलिंडरों की खरीद फरोख्त और इनमें गैस भरने का काम करते थे। दबिश के दौरान इनके कब्जे से तराजू व अन्य सामान बरामद किया गया था। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत में इन्हें दोषी करार दिया है और यह सजा सुनाई है।
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सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जितेंद्र कुमार की अदालत में यह सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गुरदेव सिंह निवासी गांव बिलांवाली और सिमौल निवासी बड़ा गांव जिला जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल को यह सजा सुनाई है। वर्ष 2011 में बद्दी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों से 16 भरे और 25 खाली सिलिंडर बरामद किए थे। उन्होंने बताया कि यह अवैध रूप से घरेलू गैस सिलिंडरों की खरीद फरोख्त और इनमें गैस भरने का काम करते थे। दबिश के दौरान इनके कब्जे से तराजू व अन्य सामान बरामद किया गया था। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत में इन्हें दोषी करार दिया है और यह सजा सुनाई है।
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