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हाईकोर्ट से नगर परिषद सोलन को मिली चार सप्ताह की मोहलत

Tue, 05 Jun 2018 10:56 PM IST
Updated Tue, 05 Jun 2018 10:56 PM IST
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सोलन। नगर परिषद सोलन को हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर अनधिकृत निर्माण के नक्शे पेश करने को कहा है। इस मोहलत के दौरान नगर परिषद को हाईकोर्ट में दोबारा से सभी अनधिकृत निर्माण के नक्शे प्रस्तुत करने होंगे। नगर परिषद को 30 जून तक हाईकोर्ट में इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इसमें कुल 142 अनधिकृत निर्माण की जानकारी देना तय था। लेकिन नप सभी अनधिकृत निर्माण के नक्शे प्रस्तुत नहीं कर पाया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में पूरी रिपोर्ट देने के आदेश सुना दिए। इसकी कॉपी नगर परिषद कार्यालय में पहुंच चुकी है। अब नगर परिषद कर्मचारियों ने बाकी बचे नक्शों की पैमाइश का काम भी शुरू कर दिया है।
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सोलन शहर में हाईकोर्ट के आदेश पर अनधिकृत निर्माण की जांच की गई थी। इसमें पहली रिपोर्ट में नगर परिषद ने 163 निर्माण चिन्हित किए थे। लेकिन बाद में इनमें से 21 भवन मालिकों को संदेह का लाभ मिल गया। अन्य 142 की रिपोर्ट तैयार की गई। नप ने नक्शे और फोटोग्राफी दोनों मौके पर जाकर किए थे। इस बीच टीसीपी एक्ट लागू होने से पूर्व निर्मित भवनों को दो दिन में आवेदन देने की छूट नगर परिषद ने दी। इस दौरान करीब 80 आवेदकों ने टीसीपी एक्ट से पूर्व निर्माण होने के आवेदन नगर परिषद में जमा करवा दिए। इसकी रिपोर्ट भी नगर परिषद ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद को सभी चिह्नित निर्माण जो टीसीपी एक्ट से पहले या बाद में बने के नक्शे प्रस्तुत करने होंगे।
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हाईकोर्ट ने नक्शे प्रस्तुत करने को कहा : अध्यक्ष
नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट ने 42 नक्शे और उनकी रिपोर्ट दोबारा से प्रस्तुत करने को कहा है। बताया कि चार सप्ताह में यह रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद तय समय में रिपोर्ट तैयार कर लेगी। आगामी चार सप्ताह में इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
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