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आज करवा दें हथियार जमा, वरना कार्रवाई
Updated Tue, 24 Oct 2017 06:46 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सोलन।
लाइसेंसशुदा हथियार जमा करवाने का बुधवार को आखिरी दिन होगा। इसके बाद किसी भी व्यक्ति के पास हथियार बरामद होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हथियार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के नाम पर लाइसेंस जारी हुए हैं और उन्होंने थानों में हथियार जमा नहीं करवाए उनके घरों में भी पुलिस संपर्क कर सकती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग ने हथियार जमा करवाने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन संदीप नेगी ने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से आह्वान किया है कि वे 25 अक्तूबर तक हथियार समीप के पुलिस थाने में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार निकट के थाने में जमा करवाने आवश्यक हैं। संदीप नेगी ने सोलन जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से आम लोगों को सूचित करें कि वे 25 अक्तूबर तक अपने हथियार समीप के पुलिस थानों में जमा करवाएं। ऐसा न होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से लाइसेंस धारक का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा उनके पास उपलब्ध हथियारों की संख्या की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इस सूचना को संबंधित थानों में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सूचना अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सोलन के कार्यालय में भी प्रेषित की जाएगी।
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सोलन।
लाइसेंसशुदा हथियार जमा करवाने का बुधवार को आखिरी दिन होगा। इसके बाद किसी भी व्यक्ति के पास हथियार बरामद होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हथियार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के नाम पर लाइसेंस जारी हुए हैं और उन्होंने थानों में हथियार जमा नहीं करवाए उनके घरों में भी पुलिस संपर्क कर सकती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग ने हथियार जमा करवाने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन संदीप नेगी ने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से आह्वान किया है कि वे 25 अक्तूबर तक हथियार समीप के पुलिस थाने में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार निकट के थाने में जमा करवाने आवश्यक हैं। संदीप नेगी ने सोलन जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से आम लोगों को सूचित करें कि वे 25 अक्तूबर तक अपने हथियार समीप के पुलिस थानों में जमा करवाएं। ऐसा न होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से लाइसेंस धारक का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा उनके पास उपलब्ध हथियारों की संख्या की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इस सूचना को संबंधित थानों में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सूचना अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सोलन के कार्यालय में भी प्रेषित की जाएगी।
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