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Sirmour News: एनडीपीएस मामले में महिला को जमानत
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नाहन। मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) से जुड़े मामले में आरोपी महिला को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी शमीना को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है तो उसकी जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।शमीना दिसंबर 2024 में माजरा थाना में दर्ज एनडीपीएस मामले में आरोपी है। वह मॉडल सेंट्रल जेल नाहन में बंद थी।
मामले की सुनवाई के दौरान 8 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के निर्देश जारी किए थे। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने के आदेश दिए। न्यायालय ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आरोपी को तुरंत रिहा किया जाए। संवाद
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अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है तो उसकी जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।शमीना दिसंबर 2024 में माजरा थाना में दर्ज एनडीपीएस मामले में आरोपी है। वह मॉडल सेंट्रल जेल नाहन में बंद थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान 8 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के निर्देश जारी किए थे। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने के आदेश दिए। न्यायालय ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आरोपी को तुरंत रिहा किया जाए। संवाद
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