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Sirmour News: चेक बाउंस मामले में सजा पर रोक
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश जगदीश चंद बनाम प्रदीप कुमार के मामले में दिया। मामला वर्ष 2024 का है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट शिलाई ने जुलाई 2026 में जगदीश चंद को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ जगदीश चंद ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की है।
अदालत ने अपील पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाई है। हालांकि, इसके लिए शर्त लगाई गई है कि दोषी दो महीने के भीतर मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाएगा। साथ ही उसे 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत पेश करनी होगी। संवाद
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न्यायिक मजिस्ट्रेट शिलाई ने जुलाई 2026 में जगदीश चंद को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ जगदीश चंद ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की है।
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अदालत ने अपील पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाई है। हालांकि, इसके लिए शर्त लगाई गई है कि दोषी दो महीने के भीतर मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाएगा। साथ ही उसे 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत पेश करनी होगी। संवाद
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