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Sirmour News: शिलाई में विवादित जमीन पर मकान निर्माण पर रोक

Mon, 15 Jun 2026 11:16 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 15 Jun 2026 11:16 PM IST
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Stay on house construction on disputed land in Shillai
सिविल कोर्ट का अंतरिम आदेश, प्रथम दृष्टया वादियों के पक्ष में पाया स्वामित्व और कब्जा
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। शिलाई में भूमि विवाद के एक मामले में सिविल न्यायालय ने विवादित जमीन पर चल रहे मकान निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि मुख्य वाद के अंतिम निपटारे तक प्रतिवादी संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
मामला रघुबीर सिंह व अन्य बनाम कुलदीप सिंह व अन्य के बीच का है। वादियों ने अदालत में दावा किया था कि प्रतिवादी उनकी अनुमति के बिना जबरन मकान का निर्माण कर रहे हैं। उनका आरोप था कि विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी गईं और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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प्रतिवादी पक्ष ने अदालत में कहा कि वे करीब 100 वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जे में हैं और अपने हिस्से की जमीन पर ही निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में पंचायतनामा भी पेश किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड में वादी पक्ष का सह-स्वामित्व और कब्जा दर्ज है, जबकि प्रतिवादियों के पक्ष में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज सामने नहीं आया, जिससे उनका कब्जा प्रथम दृष्टया साबित हो सके।
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अदालत ने पंचायतनामा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच का अभाव दिखाई देता है। न्यायालय ने माना कि यदि निर्माण कार्य जारी रहा तो वादी पक्ष को अपूरणीय क्षति हो सकती है और भविष्य में विवाद बढ़ सकते हैं। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए प्रतिवादियों को मुख्य मुकदमे के अंतिम निर्णय तक विवादित भूमि पर मकान निर्माण करने से रोक दिया है।
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